कोरोना महामारी में बाहर से आने वालों के लिए किस राज्य में क्या हैं नियम? जानें सबकुछ यहाँ

Tripoto
27th Apr 2021
Photo of कोरोना महामारी में बाहर से आने वालों के लिए किस राज्य में क्या हैं नियम? जानें सबकुछ यहाँ by Smita Yadav
Day 1

भारत में एक तरफ टीकाकरण कार्यक्रम ज़ोर शोर से जारी है, तो कई बड़े राज्यों में कोविड-19 की नई लहर का प्रकोप देखा जा रहा है। रोज़ाना नये केसों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा होने से चिंता बेतहाशा बढ़ चुकी है। ऐसे में बेवजह यात्रा न करने की अपील के साथ ही, यात्रियों के लिए कई तरह के नियम कायदे लागू कर दिए गए हैं। अगर आप हवाई यात्रा के ज़रिये किसी और राज्य में पहुंच रहे हैं, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको कहाँ किन नियमों का पालन करना होगा। कोरोना की चपेट में ज़्यादा दिख रहे राज्यों के ऐसे नियमों के बारे में जानें, जो कम से कम डेढ़ हफ्ते से लागू हैं। तो आइए जानते हैं।

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दिल्ली

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यहाँ पहुंचते ही कोविड-19 टेस्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य है। अगर आप किसी और राज्य से आए हैं तो 7 दिन का होम क्वारंटीन और विदेश से आते हैं तो आपके लिए नियम और भी विस्तृत हैं। सरकारी और संवैधानिक पदों के व्यक्तियों के लिए नियमों में ढील है। यात्रियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश

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उत्तर प्रदेश में थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। केरल और महाराष्ट्र से आने पर RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है। 14 दिनों ​के होम क्वारंटीन से तब छुटकारा मिल सकता है जब आप 7 दिनों के भीतर राज्य से लौट रहे हों। विदेश से पहुंचने पर आपके लिए​ नियम और सख्त हो सकते हैं। यात्रियों को राज्य की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा और आरोग्य सेतु एप भी ज़रूरी है। वाराणसी पहुंचने वाले यात्रियों के लिए और विस्तार से नियम जारी किए गए हैं।

पंजाब

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पंजाब में भी सभी के लिए थर्मल स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अगर आप विदेश से पंजाब पहुंचते हैं तो पहुंचने से चार दिन पहले तक की टेस्ट रिपोर्ट न होने पर आपका RAT किट से टेस्ट होगा और 7 दिन का होम क्वारंटीन होगा। घरेलू यात्रियों के लिए क्वारंटीन नहीं है। आरोग्य सेतु एप के साथ ही कोवा पंजाब (COVA Punjab) एप पर रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है।

बिहार

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यूपी की तरह ही केरल, महाराष्ट्र और पंजाब से आने वाले यात्रियों के लिए आईसीएमआर से संबद्ध लैब से RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है, वरना एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा। थर्मल स्क्रीनिंग और आरोग्य सेतु एप तो यहाँ ज़रूरी है लेकिन होम क्वारंटीन की बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप होम क्वारंटीन ज़रूर रहें। ये आपकी सुरक्षा और आपके आस पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा दोनों के लिए ही सही होगा।

पश्चिम बंगाल

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विधानसभा चुनाव के दौर में अगर आप यहाँ केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्य से पहुंच रहे हैं तो बिहार की तरह पिछले 72 घंटों के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी है। कोरोना जैसे लक्षणों वाले यात्रियों का टेस्ट होगा।बगैर लक्षणों वाले यात्रियों के लिए 14 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य है, लक्षण हुए तो स्वास्थ्य अधिकारी तय करेंगे। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नियम अलग हैं। आरोग्य सेतु एप के साथ ही राज्य के साधने (Sandhane) एप की अनिवार्यता है। साथ ही 14 दिन के होम क्वारंटीन का आदेश दिया गया है।

गुजरात

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एसिम्प्टोमैटिक यात्रियों के लिए क्वारंटीन ज़रूरी नहीं है, लेकिन 14 दिनों तक सेल्फ मॉनिटरिंग की हिदायत दी जा रही है। विदेश से खास तौर से सूरत पहुंचने पर यात्रियों को एक 'सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म' ऑनलाइन देना होगा और SMC Covid-19 Tracker एप डाउनलोड करना होगा। आरोग्य सेतु तो सभी के लिए अनिवार्य है ही।

मध्य प्रदेश

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मध्य प्रदेश में थर्मल स्क्रीनिंग होगी लेकिन क्वारंटीन अनिवार्य नहीं है। आरोग्य सेतु के साथ ही इंदौर 311 (Indore 311) एप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर कोराना जैसे लक्षण दिखते हैं तो 14 दिनों के होम क्वारंटीन के निर्देश हैं। 14 दिनों तक Indore 311 एप पर यात्रियों को हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। बिज़नेस के मकसद से 3 दिनों के भीतर राज्य से लौटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बस ऐसे यात्रियों को संबंधित अफसरों को इसकी सूचना देना होगी।

महाराष्ट्र

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यहाँ ज़िला के अकॉर्डिंग गाइडलाइन्स जारी की गई हैं। मोटे तौर पर जो बातें समान हैं, वो ये कि थर्मल स्क्रीनिंग सभी की होगी। एनसीआर/दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा और केरल से आने वाले यात्रियों को 72 घंटों के भीतर की टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगी। न होने पर अपने खर्च पर टेस्ट करवाना होगा। रिपोर्ट पॉज़िटिव आने पर संबंधित अधिकारियों को कॉन्टैक्ट डिटेल देने होंगे। घरेलू यात्रियों के लिए क्वारंटीन व हैंड स्टांपिंग अनिवार्य नहीं है पर आरोग्य सेतु एप अनिवार्य है। पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यह जरूरी है।

कर्नाटक

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यहाँ न स्क्रीनिंग ज़रूरी है न क्वारंटीन। एक कड़ा नियम यही है कि अगर आप केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या चंडीगढ़ से पहुंच रहे हैं तो पिछले 72 घंटों के भीतर हुए कोविड टेस्ट की अप्रूव्ड लैब वाली रिपोर्ट पेश करें। विदेशों से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए नियम अलग हैं। लेकिन आज जब भी बाहर से आए कोविड टेस्ट की अप्रूव्ड लैब वाली रिपोर्ट के साथ साथ होम क्वारंटीन ज़रूर रहें। ये आपके और आपके साथ रहने वाले लोगों दोनों के लिए बेहतर होगा।

उत्तराखंड

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उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है।दिल्ली समेत 12 राज्यों से आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी साथ रखनी होगी। हरिद्वार कुंभ में भी उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी, जो 72 घंटे पहले की कोरोना वायरस आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। जिन लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लग चुकी है, अगर वे अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर की चौकियों पर टेस्टिंग का आदेश दिया गया है।

गोवा

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अब गोवा में कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट (COVID Negative Certificate) को आवश्यक बना दिया गया है। इसके बिना लोगों को राज्य के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा।बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आना होगा या उन्हें यहाँ सबसे पहले टेस्ट करवाना होगा। यानी बिना कोरोना टेस्ट कराए किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी।

कोरोना के इस दौर में बहुत सारे लोग संक्रमित होते जा रहे हैं साथ ही संक्रमित लोगो की देश में संख्या बढ़ते जा रही हैं। इसके चलते हर राज्य अपने-अपने तरीके से इसे नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। आप भी इसमें अपना सहयोग दें। खुद भी सुरक्षित रहे और अपने आस पास के लोगो को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करें।

क्या आपने भी अभी हाल ही में कोई यात्रा की हैं। अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करने के लिए यहाँ क्लिक करें।

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